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पेंशनर, रिटायर सरकारी कर्मचारियों और सीनियर सिटिजन आईटीआर कैसे फ़ाइल करें?

वे सभी व्यक्ति जिनकी सालाना इनकम उनके द्वारा चुनी गई इनकम टैक्स व्यवस्था के अनुसार बेसिक एक्सेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है, उन्हें इनकम टैक्स भरना जरुरी है। हालांकि, पेंशनर और सीनियर सिटिजन के लिए मामला अलग है; वे एक निश्चित छूट का आनंद लेते हैं। इस लेख में हम पेंशनर और सीनियर सिटिजन के लिए आईटीआर कैसे फ़ाइल करें, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे।

पेंशनर और रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए आईटीआर

आईटी ऐक्ट के अनुसार, पूर्व नियोक्ता से पेंशन इनकम , चाहे वह सरकारी हो या निजी, "सैलरी से इनकम " शीर्षक के अंतर्गत आती है, जबकि पारिवारिक पेंशन "अन्य स्रोतों से इनकम " शीर्षक के अंतर्गत आती है। दोनों पर सीनियर सिटिजन के लिए टैक्सपेयर के योग्य इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है।

अगर आपकी इनकम बेसिक एक्सेम्प्शन लिमिट से कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। फाइनेंशियल इयर 2022-23 और फाइनेंशियल इयर 2023-24 के लिए बुनियादी छूट की लिमिट देखें।

टैक्सपेयर की उम्र

इनकम की रकम
(पुरानी टैक्स व्यवस्था - फाइनेंशियल इयर 2022-23 और फाइनेंशियल इयर 2023-24)
इनकम की रकम
(नई टैक्स व्यवस्था - फाइनेंशियल इयर 2022-23)
इनकम की रकम
(नई टैक्स व्यवस्था - फाइनेंशियल इयर 2023-24)
60 से 80 वर्ष के बीच ₹ 3,00,000 ₹ 2,50,000 ₹ 3,00,000
80 वर्ष से ऊपर  ₹ 5,00,000 ₹ 2,50,000 ₹ 3,00,000

पेंशनर ऑनलाइन आईटीआर कैसे फ़ाइल करें?

अगर आप सोच रहे हैं कि पेंशनर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल करें , तो जान लें कि आपको नीचे दिए गए आईटीआर-1 (सहज) फ़ॉर्म के भागों में एकदम सही जानकारी भरनी होगी-

भाग ए

फ़ाइल करने वाले व्यक्ति के सभी व्यक्तिगत विवरण, जैसे जन्मतिथि, नाम, आदि, सही ढंग से भरने चाहिए।

भाग बी

रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए आईटीआर फ़ाइल करने की प्रक्रिया में अगले चरण में टोटल ग्रॉस इनकम का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता है। दी जाने वाली जानकारी फ़ॉर्म 16 और फ़ॉर्म 12बीए से मेल खानी चाहिए।

भाग सी

लोगों को टैक्सेबल इनकम से फ़ॉर्म 16 में मिलने वाले सभी डिडक्शन की सटीक जानकारी देनी होती है।

भाग डी

इस भाग में अपना टैक्स स्टेटस और टैक्स की सही रकम भरें। अन्य विवरण जिनका उल्लेख किया जाना ज़रूरी है-

  • सभी सक्रिय और क्रियात्मक खातों के बारे में विवरण उनके आईएफ़एससी कोड के साथ।
  • दिए गए विवरण का वेरिफिकेशन।
  • टैक्स सेल्फ़-असेसमेंट के लिए एडवांस टैक्स और भुगतान का विवरण।
  • सैलरी से टीडीएस

पेंशनर के लिए लागू आईटीआर फ़ॉर्म

कुल 50 लाख से कम इनकम वाले पेंशनर के लिए आईटीआर-1 (सहज) फ़ाइल करना ज़रूरी है। यह पारिवारिक पेंशनर के लिए भी लागू है।

आईटीआर-2 पेंशनर के लिए लागू है अगर उनकी इनकम पेंशन या सैलरी, स्वामित्व वाली संपत्ति या घर या अन्य स्रोतों से है। यह आईटीआर फ़ॉर्म उन पेंशनर के लिए भी योग्य है जिनके पास कैपिटल गेन है।

अगर किसी पेंशनर की इनकम बिज़नेस या पेशे से होती है, तो उन्हें आईटीआर-3 या आईटीआर-4 फ़ाइल करना होगा।

[स्रोत]

पेंशनर के लिए टैक्सेशन नियम

पेंशन ऐक्ट के सेक्शन 11 और सीपीसी राज्यों के सेक्शन 60 में पेंशन को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। केवल वे व्यक्ति जो विशेष रूप से इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन्हें पेंशनर कहा जा सकता है।

पेंशन इनकम के लिए आईटीआर फ़ाइल करने से पहले ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें नीचे दी गई हैं:

  • अनकम्यूटेड पेंशन (मासिक प्राप्त) पर टैक्स स्लैब के अनुसार "सैलरी से इनकम " मद के तहत टैक्स लगाया जाता है।
  • सरकारी कर्मचारियों की परिवर्तित पेंशन (एकमुश्त प्राप्त) पूरी तरह से टैक्स मुक्त होती है।
  • गैर-सरकारी कर्मचारियों की परिवर्तित पेंशन को उनकी ग्रेच्युटी के अधीन आंशिक रूप से टैक्स छूट दी जाती है, जैसे:
  • अगर ग्रेच्युटी प्राप्त होती है - प्राप्त कुल पेंशन का 1/3 टैक्स मुक्त है और बाकी पर सैलरी के रूप में टैक्स लगाया जाता है।
  • अगर ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हुई है - प्राप्त कुल पेंशन का 1/2 भाग टैक्स मुक्त है।

परिवार के किसी सदस्य द्वारा प्राप्त पेंशन के लिए

इस पेंशन पर 'अन्य स्रोतों से इनकम ' मद के तहत टैक्स लगाया जाता है, और लागू टैक्स नियम इस प्रकार हैं:

  • परिवर्तित पेंशन पर टैक्स नहीं लगता है। 
  • बजट 2023 के अनुसार नई इनकम टैक्स व्यवस्था और पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था दोनों के तहत, परिवार के किसी सदस्य को प्राप्त अनकम्यूटेड पेंशन ₹15,000 तक या अनकम्यूटेड पेंशन का 1/3 हिस्सा, जो भी कम हो, टैक्स मुक्त होता है।

पेंशन इनकमके लिए टीडीएस

ज्यादातर पेंशनर को आमतौर पर टीडीएस काटने के बाद नेशनलाइज़ बैंकों में उनके बैंक खातों में सैलरी मिलती है। बजट 2019 में प्रस्तावित परिवर्तनों के आधार पर, टीडीएस छूट ₹10,000 से बढ़ाकर ₹40,000 टैक्स दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपकी कमाई ₹40,000 या उससे कम है, तो आप टीडीएस छूट का फायदा उठा सकते हैं।

परिवार के सदस्यों को मिलने वाली पेंशन पर टीडीएस नहीं लगता है, क्योंकि यह "अन्य स्रोतों से इनकम " मद के अंतर्गत आता है।

आईटी फ़ाइलिंग को आसान और ऑनलाइन बनाने के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेंशनर के लिए छूट के मामले में एक कदम आगे बढ़ गया है। पेंशनर भी अपने काम को आसान बनाने के लिए कलम और कागज से अपना टैक्स फ़ाइल करके सहायता का आनंद ले सकते हैं।

सीनियर सिटिजन के लिए आईटीआर

फ़ाइनेंस ऐक्ट 2021 ने आईटी ऐक्ट 1961 के तहत एक नया सेक्शन 194पी पेश किया, जिसके अनुसार 75 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन को 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने से छूट दी गई है। 

हालांकि, 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन को आईटीआर फ़ाइल करने से छूट दी गई है, उन्हें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • व्यक्ति पिछले फाइनेंशियल इयर के दौरान भारत का निवासी होना चाहिए।
  • इनकम का स्रोत केवल पेंशन और बचत खातों पर अर्जित इंटरेस्ट, दोनों एक ही बैंक से होना चाहिए।
  • बैंक को एक घोषणा पत्र देना होगा कि इनकम का एकमात्र स्रोत पेंशन और अर्जित इंटरेस्ट है। घोषणा में इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 87ए के तहत अध्याय VI-ए की डिडक्शन और छूट का भी विवरण होगा।
  • घोषणा पत्र केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट बैंक को दिया जाना चाहिए। ये बैंक घोषणा में उल्लिखित चैप्टर VI-ए के तहत डिडक्शन और सेक्शन 87ए के तहत छूट पर विचार करने के बाद 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन की टीडीएस डिडक्शन देते हैं। 

हालांकि, 60 से 75 वर्ष के बीच के नागरिकों को आईटीआर-1 या आईटीआर-2 या आईटीआर-4 फ़ॉर्म के आधार पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना होगा।

[स्रोत]

सीनियर सिटिजन के लिए आईटीआर फ़ॉर्म

सीनियर सिटिजन अपनी पात्रता के आधार पर निम्नलिखित में से कोई भी आईटीआर फ़ॉर्म फ़ाइल कर सकते हैं; हालांकि, सबसे आम आईटीआर-1 है।

आईटीआर फ़ॉर्म

पात्रता

आईटीआर-1 (सहज)

सैलरी या पेंशन इनकम₹5 लाख तक

घर या अपनी संपत्ति से इनकम 

किसी अन्य स्रोत से इनकम 

कृषि इनकम₹5000 तक

आईटीआर-2

सैलरी या पेंशन इनकम 

स्वामित्व वाली संपत्ति या घर से इनकम 

पूंजीगत लाभ

अन्य स्रोतों से इनकम 

छूट योजना

जीवनसाथी की संयुक्त इनकम 

आईटीआर-3

पेशे या बिज़नेस में प्रॉफिट से इनकम 

आईटीआर-4

व्यक्तियों, एचयूएफ और फ़र्म (एलएलपी के अलावा) के लिए, जिनकी कुल इनकम₹50 लाख तक है और बिज़नेस और पेशे से इनकम है, जिसका कैलकुलेशन सेक्शन 44एडी, 44एडीए या 44एई के तहत किया जाता है।

सीनियर सिटिजन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल करें?

सीनियर सिटिजन को उपर दी गई तालिका में बताए गए आईटीआर फ़ॉर्म के तहत अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन फ़ाइल करना चाहिए। फ़ॉर्म भरने के लिए एक ऑफ़लाइन तरीका भी उपलब्ध है, लेकिन यह केवल 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन के लिए ही है।

सीनियर सिटिजन के लिए ऑनलाइन आईटीआर फ़ाइलिंग

सीनियर सिटिजन को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित फ़ॉर्म भरने होंगे। ऐसा करने के चरण यहां दिए गए हैं।

  • चरण 1: सबसे पहले, आपको आईटीआर के लिए सरकारी पोर्टल पर जाना होगा।
  • चरण 2: अपने पैन कार्ड, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके लॉग इन करें।
  • चरण 3: "ई-फ़ाइल" टैब पर जाएं और "इनकम टैक्स रिटर्न" चुनें।
  • चरण 4: इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर, आपको निम्नलिखित भरना होगा ए) असेसमेंट इयर बी) आईटीआर फ़ॉर्म नंबर c) सबमिशन मोड "तैयार करें और ऑनलाइन जमा करें" डी) फ़ाइलिंग टाइप "मूल/संशोधित रिटर्न" के रूप में।
  • चरण 5: आपको आईटीआर फ़ॉर्म पर ले जाया जाएगा, जहां आप सभी विवरण भर सकते हैं।
  • चरण 6: एक बार जब आप फ़ॉर्म भर लेते हैं तो आप वेरिफिकेशन विकल्प चुन सकते हैं।
  • चरण 7: यह चुनने के बाद कि आप फ़ॉर्म को कैसे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, उसे जमा करें और इसे ऑनलाइन देखें।

सीनियर सिटिजन के लिए ऑफलाइन आईटीआर फ़ाइलिंग

80 वर्ष से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन या सुपर सीनियर सिटिजन किसी शहर या इलाके के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सभी जरुरी दस्तावेज़ जमा करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। यह ऑफलाइन विकल्प केवल इन्हीं लोगों के लिए है।

[स्रोत]

सीनियर सिटिजन के लिए आईटीआर फ़ाइल करने के जरुरी दस्तावेज़

सीनियर सिटिजन के लिए अपना आईटीआर फ़ॉर्म फ़ाइल करने के लिए जरुरी दस्तावेज़ इस प्रकार हैं:

  •  पैन कार्ड 
  •  आधार कार्ड
  •  बैंक पासबुक
  •  कैपिटल गेन विवरण
  •  किसी संपत्ति से संबंधित दस्तावेज़

क्या सीनियर सिटिजन के लिए पिछले वर्षों का आईटीआर फ़ाइल किया जा सकता है?

हां, सीनियर सिटिजन के लिए पिछले वर्षों का आईटीआर फ़ाइल करना संभव है। आप इसे तीन साल की देरी तक जमा कर सकते हैं।

सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की आखिरी तारीख

समय सीमा से पहले आईटीआर फ़ाइल नहीं करने के जुर्माने से बचने के लिए, फाइनेंशियल इयर 2022-23 (एवाई 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की इन महत्वपूर्ण तारीखों को याद रखें:

कैटेगरी टैक्स फ़ाइल करने की नियत तारीख - फाइनेंशियल इयर 2022-23
इंडीविजुअल, एचयूएफ 31 जुलाई 2023
संशोधित आईटीआर 31 दिसंबर 2023
बिलेटेड आईटीआर 31 दिसंबर 2023

निष्कर्ष में, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, सीनियर सिटिजन और कंपनियों के लिए आईटीआर फ़ाइल करने के बारे में ऊपर बताया गया है। आपके आईटीआर फ़ॉर्म को फ़ाइल करने की प्रक्रिया पहले इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सा फ़ॉर्म भरना चुनते हैं। आप ऊपर दिए गए विभिन्न मानदंडों के आधार पर अपने रिटर्न का खुलासा कर सकते हैं।

तो, अब जल्दी करें और इनकम टैक्स फ़ॉर्म भरें!

पेंशनर, रिटायर सरकारी कर्मचारियों और सीनियर सिटिजन के लिए आईटीआर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पेंशनर के लिए छूट राशि कितनी है?

अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है और 80 वर्ष से कम है, तो आपका टैक्सेबल स्लैब ₹3 लाख से शुरू होता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है, तो आपका टैक्सेबल स्लैब पुरानी व्यवस्था के तहत ₹5 लाख से शुरू होता है।

पेंशनर को अपने वेरिफिकेशन के लिए कितना समय मिलता है?

सभी व्यक्तियों को आईटीआर की ई-फ़ाइलिंग को वेरिफिकेशन के लिए एक ही समय मिलता है, जो कि 30 दिन है।

[स्रोत]

एक रिटायर सरकारी कर्मचारी को कौन सा फ़ॉर्म भरना चाहिए?

अगर एक रिटायर सरकारी कर्मचारी के पास एकल घर है और पेंशन उनकी इनकम का एकमात्र साधन है तो उन्हें आईटीआर-1 भरना चाहिए।

एक सीनियर सिटिजन के लिए अधिकतम टैक्स-मुक्त इनकम क्या है?

सीनियर सिटिजन को पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है अगर उनकी इनकम₹3 लाख तक है, और एक अति सीनियर सिटिजन ₹5 लाख तक के टैक्स स्लैब का लाभ उठा सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत, वे फाइनेंशियल इयर 2022-23 के लिए ₹2.5 लाख और फाइनेंशियल इयर 2023-24 के लिए ₹3 लाख तक की छूट का क्लेम कर सकते हैं।

क्या सीनियर सिटिजन को एडवांस टैक्स देना होगा?

60 वर्ष से ज्यादा उम्र के निवासी सीनियर सिटिजन, जिनकी बिज़नेस या पेशे से कोई इनकम नहीं है उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है।