इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति ऑनलाइन ऑनलाइन कैसे चेक करें
साल में एक बार टैक्स भरना होता है लेकिन इसमें परेशानी हो सकती है। चिंता तब और बढ़ सकती है जब क्लेम करने के काफी समय बाद भी आपको अपना रिफंड नहीं मिलता है। उस स्थिति में, आप बेहतर स्पष्टता के लिए अपने इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति की जांच करना चाहेंगे, है ना?
यदि आप नहीं जानते कि अपनी इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति की जांच कैसे करें तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसमें आपकी मदद करने के लिए, हमने प्रक्रिया का विस्तृत विवरण और रिफंड की विभिन्न स्थिति पर एक मार्गदर्शिका भी दी है। उनकी जांच करें!
आप इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति की ऑनलाइन जांच कैसे कर सकते हैं: चरण-दर-चरण प्रक्रिया
एक बार जब आप अपना क्लेम कर देते हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति की जांच करने की आवश्यकता होती है। यह आपके रिफंड हस्तांतरण की प्रगति जानने का एकमात्र तरीका है। अब, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के 2 तरीके हैं। आप एनएसडीएल पोर्टल और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट दोनों के जरिए इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति चेक कर सकते हैं।
यहां प्रत्येक प्रक्रिया को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दी गई है।
1. एनएसडीएल वेबसाइट के माध्यम से
एनएसडीएल पर इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति की जांचने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें।
चरण 1: रिफंड ट्रैकिंग के लिए टिन एनएसडीएल वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: अपना पैन दर्ज करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें और असेसमेंट ईयर चुनें। कैप्चा कोड दर्ज करें और “आगे बढ़ें” पर क्लिक करें।
चरण 3: इसके बाद, आपको एक पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जो एनएसडीएल पर अपने रिफंड की स्थिति के आधार पर एक संदेश दिखाएगा।
2. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से
वैकल्पिक रूप से, आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपनी आईटीआर की स्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित चरणों का उपयोग कर सकते हैं।
चरण 1: आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: ऊपरी दाएं कोने पर, अपने खाते में साइन इन करने के लिए "यहां लॉगिन करें" पर क्लिक करें।
चरण 3: अगले पेज पर, अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और दिया गया सुरक्षा कोड दर्ज करें। "लॉगिन" पर क्लिक करें।
चरण 4: इसके बाद, “रिटर्न/फॉर्म देखें” चुनें।
चरण 5: अपना पैन दर्ज करें, "एक विकल्प चुनें" के पास ड्रॉप-डाउन मेनू से "इनकम टैक्स रिटर्न" और सही असेसमेंट ईयरचुनें। अभी, आप 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति की जांच कर रहे होंगे। "सबमिट करें" दबाएं।
चरण 6: आपको अपने आईटीआर फाइलिंग के सभी विवरण प्रदर्शित करने वाले एक नए वेबपेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। इनमें फॉर्म का प्रकार, फाइलिंग प्रकार, एक्नॉलेजमेंट नंबर और आईटीआर दाखिल करने से लेकर आईटीआर प्रक्रिया पूरी होने तक हर गतिविधि की तारीखें शामिल हैं। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर रिफंड की स्थिति, भुगतान मोड और रिफंड विफलता का कारण, यदि कोई हो, भी देख पाएंगे।
अब, एनएसडीएल इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति के मैसेज विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बहुत से व्यक्तियों के लिए अपने रिफंड की प्रगति को समझना काफी भ्रमित करने वाला हो सकता है यदि उन्हें प्रत्येक कथन का सटीक अर्थ न पता हो तो।
विभिन्न इनकम टैक्स रिफंड स्थितियों का क्या मतलब है?
यहां एक सूची दी गई है जिसमें प्रत्येक इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति और उनके संबंधित अर्थ शामिल हैं।
- कोई मांग नहीं, कोई रिफंड नहीं: इसका मतलब है कि आईटी विभाग ने टैक्स की सही रकम काट ली है और आपको कोई रिफंड नहीं देना है।
- रिफंड का भुगतान: आपकी आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और रिफंड आपके बैंक खाते में जमा कर दिया गया है।
- रिफंड की स्थिति निर्धारित नहीं: इनकम टैक्स विभाग ने आपके रिफंड अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की है।
- अवैतनिक रिफंड: आपके आईटीआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन अभी तक आपका रिफंड जमा नहीं किया गया है।
- रिफंड लौटाया गया: इसका मतलब है कि आईटी विभाग ने भुगतान शुरू कर दिया था, लेकिन गलत बैंक खाते के विवरण या पते के विवरण के कारण हस्तांतरण विफल हो गया।
- रिफंड भेज दिया गया है और रिफंड बैंकर की ओर से निर्धारित किया गया है: आपके आईटीआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और रकम ट्रांसफर के लिए रिफंड बैंकर को भेज दिया गया है।
- प्रत्यक्ष क्रेडिट के माध्यम से प्रक्रिया शुरू लेकिन विफल: रिफंड की रकम का प्रत्यक्ष क्रेडिट शुरू किया गया था, लेकिन ट्रांसफर निम्नलिखित कारणों में से एक के कारण विफल रहा।
- गलत खाता विवरण
- यह एक पीपीएफ, एफडी या लोन खाता है।
- खाताधारक की मृत्यु हो गई है।
- खाता चालू नहीं है।
- यह एक एनआरआई खाता है।
- खाता स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
- एनईएफटी/एनईसीएस के माध्यम से रिफंड की प्रक्रिया हुई लेकिन असफल: यह स्थिति अपने बारे में बहुत कुछ कहती है।
- मांग निर्धारित: आपका रिफंड क्लेम खारिज कर दिया गया है क्योंकि आपको अभी भी बकाया टैक्स का भुगतान करना बाकी है।
- पिछले वर्ष की बकाया मांग में एडजस्ट: आईटी विभाग ने पिछले निर्धारण वर्ष की बकाया मांग में वर्तमान मूल्यांकन वर्ष के लिए आपके रिफंड को एडजस्ट कर दिया है।
- समय सीमा समाप्त: आपको आईटी विभाग से रिफंड चेक प्राप्त हुआ है लेकिन आपने इसे 90 दिनों के भीतर बैंक में जमा नहीं किया है।
अब जब आप जानते हैं कि प्रत्येक स्थिति का क्या मतलब है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी समस्याग्रस्त एनएसडीएल रिफंड की स्थिति को ऑनलाइन कैसे हल किया जाए।
इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति के लिए क्या कार्रवाई आवश्यक है?
किसी भी रिफंड की स्थिति के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, यह समझने के लिए निम्नलिखित सूची देखें।
- कोई मांग नहीं, कोई रिफंड नहीं: अपनी टैक्स गणना को दोबारा जांचें और किसी भी ऐसे डिडक्शन को देखें जिससे आप चूक गए हों। अगर आपकी ओर से कोई गलती हुई है तो सुधार टैक्स रिटर्न फाइल करें।
- रिफंड का भुगतान: अपने बैंक से पुष्टि करें कि रिफंड जमा कर दिया गया है।
- रिफंड की स्थिति निर्धारित नहीं: दोबारा जांचें कि क्या आपका आईटीआर ठीक से फ़ाइल किया गया था। यदि हां, तो कुछ दिनों के बाद रिफंड स्थिति दोबारा जांचें।
- रिफंड का भुगतान नहीं हुआ: जांचें कि क्या आपने सही पता और बैंक खाता विवरण दर्ज किया है। यदि नहीं, तो इन विवरणों को सुधारें और रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध करें।
- रिफंड लौटाया गया: दोबारा, आपकी ओर से प्रदान किए गए बैंक खाते और पते के विवरण की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो सही करें और रिफंड पुनः जारी करने के लिए आवेदन करें।
- रिफंड निर्धारित किया गया और रिफंड बैंकर को भेज दिया गया: आपका रिफंड शायद कुछ ही समय में आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। आपको बस इंतजार करना है।
- प्रत्यक्ष क्रेडिट के माध्यम से प्रक्रिया शुरू लेकिन विफल: आपकी ओर से प्रदान किए गए खाते के विवरण की जांच करें, उन्हें सही करें, और रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध करें।
- एनईएफटी/एनईसीएस के माध्यम से रिफंड कि प्रक्रिया आगे बढ़ी लेकिन असफल रही: आपकी ओर से दिए गए खाता विवरण, खाता संख्या और आईएफएससी या एमआईसीआर कोड की जांच करें।
- मांग निर्धारित: अपने टैक्स की गणना और ई-फाइलिंग रिकॉर्ड को दोबारा जांचें। यदि टैक्स का भुगतान करना आवश्यक है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान पूरा करें। यदि आपकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो सुधार के लिए आवेदन करें और अपने रिफंड का दावा करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज़ और डेटा प्रदान करें।
- पिछले वर्ष की बकाया मांग में एडजस्ट: ऐसी कोई ज्ञात कार्रवाई नहीं है जो आपकी ओर से की जा सके क्योंकि सेक्शन 245 आईटी विभाग को इस ऑपरेशन को करने की अनुमति देती है।
- समय सीमा समाप्त: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और रिफंड पुनः जारी करने के अनुरोध के लिए आवेदन करें।
हमें उम्मीद है कि इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति के अर्थ पर हमारी मार्गदर्शिका आपकी दुविधाओं को दूर करने में कामयाब रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यदि रिफंड की मेरी स्थिति "भुगतान" है और मुझे ईसीएस रिफंड की सलाह प्राप्त हुई है, लेकिन मेरे खाते में धन जमा नहीं हुआ है तो मैं क्या करूं?
यदि आपकी इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति "भुगतान" दिखाती है, लेकिन ईसीएस रिफंड सलाह प्राप्त करने के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिला है, तो अपने बैंक से संपर्क करें। यदि आपने "चेक के माध्यम से वापसी" का विकल्प चुना था, तो इस चेक को ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग नंबर के लिए डाकघर से संपर्क करें। इसके अलावा, आपकी ओर से दिए गए खाते के विवरण को दोबारा जांचें। अधिक सहायता के लिए, itro@sbi.co.in पर एक ईमेल भेजें।
यदि सुधार के बाद मेरे आईटीआर की स्थिति "सुधार आगे बढ़ा, मांग निर्धारित" है तो क्या किया जा सकता है?
इसका मतलब है कि आईटी विभाग ने क्रॉस-चेकिंग के बाद भी पाया है कि आप पर टैक्स बकाया है। आपको अपने ई-फाइलिंग रिकॉर्ड को दोबारा जांचना होगा और निर्धारित समय के भीतर आवश्यक बकाया चुकाना होगा।
यदि इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति से संबंधित मेरी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो मैं किससे संपर्क करूं?
यदि आपको सभी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद भी गलत आईटीआर की स्थिति के संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो कृपया आईटी विभाग से उनके हेल्पलाइन नंबर या उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए ईमेल पर संपर्क करें।