कैपिटल गेन टैक्स: लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन
भारत में टैक्सेशन बताई गई इनकम की कैटेगरी के आधार पर अलग अलग होता है। इस संबंध में, टैक्सपेयर को अक्सर भ्रम का सामना करना पड़ता है कि कैपिटल गेन क्या हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं, तो आप सही पेज पर आए हैं!
यहां पर विस्तार से बताया गया है कि कैपिटल गेन क्या दर्शाता है, और यह आपके इस सवाल का जवाब भी देता है कि 'कैपिटल गेन टैक्स क्या है?'
कैपिटल गेन की व्याख्या: चार्जेबिलिटी
कैपिटल गेन तब उत्पन्न होता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:
कोई पूंजीगत संपत्ति होनी चाहिए
यह पिछले वर्ष में ट्रांसफर हुई होनी चाहिए
ट्रांसफर के परिणामस्वरूप प्रॉफिट या मुनाफ़ा जरूर होना चाहिए
इसलिए कैपिटल गेन उस इनकम को संदर्भित करता है जो आप पूंजीगत संपत्ति बेचकर अर्जित करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कौन सी पूंजीगत संपत्ति। इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के सेक्शन 2(14) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति में शामिल हैं:
- किसी निर्धारिती द्वारा धारित कोई भी संपत्ति, भले ही वह निर्धारिती के बिजनेस या पेशे से जुड़ी हो
- सेबी ऐक्ट, 1992 के तहत नियमों के अनुसार निवेश के रूप में फॉरन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर(एफआईआई) द्वारा रखी गई कोई भी प्रतिभूति
सीधे शब्दों में कहें तो पूंजीगत संपत्तियों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं -
- आभूषण
- पट्टा अधिकार
- ट्रेडमार्क और पेटेंट
- इमारत
- भूमि
- मशीनरी
- घर की संपत्ति
- किसी भी भारतीय कंपनी में अधिकार
अब जब आप जानते हैं कि इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के अनुसार पूंजीगत संपत्ति क्या हैं, तो बहिष्करण का आकलन करना भी सुनिश्चित करें। यहां पूंजीगत संपत्तियां दी गई हैं, जो कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आती हैं -
- भारत में स्थित कृषि भूमि, प्रोविजन के अनुसार ग्रामीण भारत में स्वामित्व में है
- व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए स्वामित्व वाले फर्नीचर और कपड़े
- पेशेवर या बिजनेस-संबंधी इस्तेमाल के लिए रखी गई उपभोग्य वस्तुएं या स्टॉक
- विशेष बियरर बांड और निर्दिष्ट गोल्ड बांड
- गोल्ड मॉनेटाईजेशन स्कीम, 2015 के तहत जारी किए गए जमा प्रमाणपत्र
अब जब आपको यह स्पष्ट पता चल गया है कि इनकम टैक्स में कैपिटल गेन क्या है, तो आपको ऐसे गेन पर टैक्स की जटिलताओं को समझना शुरू करना चाहिए।
कैपिटल गेन टैक्स का क्या मतलब है?
कैपिटल गेन टैक्स या सीजीटी ऐसा टैक्स है जो विशेष रूप से पूंजीगत संपत्ति के ट्रांसफर के बाद होने वाले गेन पर लगाया जाता है। इसके लिए आपको उस पूंजीगत संपत्ति को उस कीमत से ज्यादा मूल्य पर ट्रांसफर करना होगा जो आपने इसे खरीदने के लिए भुगतान किया था।
इसलिए, विरासत में मिली संपत्ति या पूंजीगत संपत्ति इस टैक्सेशन के लिए योग्य नहीं है। ऐसे मामलों में, कोई लेनदेन नहीं होता है, बल्कि केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर होता है। लेकिन जब उत्तराधिकारी संपत्ति ट्रांसफर करता है, तो उस पर कैपिटल गेन मिलेगा।
कैपिटल गेन के प्रकार
कैपिटल गेन को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, यानि -
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म गेन क्या है, इसका आकलन करने से पहले, आपको यह समझना चाहिए कि अंतर मुख्य रूप से उस समय की मात्रा में होता है, जब कोई व्यक्ति पूंजीगत संपत्ति को हस्तांतरित करने का निर्णय लेने से पहले उसे अपने पास रखता है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है?
ज़्यादातर मामलों में, 36 महीने से ज्यादा समय तक स्वामित्व वाली किसी भी पूंजीगत संपत्ति के ट्रांसफर पर गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में जाना जाता है। इन कमाई पर लगने वाले टैक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में जाना जाता है।
हालांकि, कुछ संपत्तियों को लॉन्ग टर्म माना जाता है, भले ही वे 12 महीने या उससे अधिक समय के लिए रखी गई हों। इसमें शामिल है:
- कोटेड या अनकोटेड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बांड।
- प्रतिभूतियां, जैसे डिबेंचर, बांड और सरकारी प्रतिभूतियां, जो किसी मान्यता प्राप्त भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।
- इक्विटी म्यूचुअल फंड।
- ज़ीरो-कूपन बांड।
- किसी मान्यता प्राप्त भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी की इक्विटी या वरीयता शेयर।
24 महीने से ज्यादा समय तक रखे गए गैर-सूचीबद्ध शेयर और भूमि और भवन सहित अचल संपत्ति को लॉन्ग टर्म पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा:
- चरण 1: पूंजीगत संपत्ति बिक्री के बाद प्राप्त कुल राशि से शुरुआत करें।
- चरण 2: ट्रांसफर की काॅस्ट + एक्वेसिशन की इंडेक्स काॅस्ट + इंप्रूवमेंट की इंडेक्स काॅस्ट घटाएं।
अब, उचित कैलकुलेशन सुनिश्चित करने के लिए, आपको यह जानना होगा कि इनमें से प्रत्येक शब्द क्या दर्शाता है। पढ़ते रहें -
- ट्रांसफर की काॅस्ट = विज्ञापन, सौदों और कानूनी खर्चों के लिए किया गया व्यय और पूर्णतः और विशेष रूप से स्थानांतरण के लिए किया गया व्यय
- एक्वेसिशन की इंडेक्स काॅस्ट = ट्रांसफर के वर्ष के लिए इंफ्लेशन इंडेक्स (CII) की काॅस्ट X एक्वेसिशन काॅस्ट/ (CII) एक्वेसिशन के वर्ष या फाइनेंशियल 2001-02 के लिए, जो भी बाद में हो
- इंप्रूवमेंट की इंडेक्स काॅस्ट = इंप्रूवमेंट एक्सपेंस X(CII) ट्रांसफर के वर्ष के लिए / (CII) परिसंपत्ति सुधार के वर्ष के लिए
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है?
36 महीने या उससे कम समय के लिए रखी गई पूंजीगत संपत्तियों से अर्जित गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में जाना जाता है। हालांकि, इस अलगाव के कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए, भूमि, भवन या गृह संपत्ति के मामले में यह अवधि घटाकर केवल 24 महीने टैक्स दी गई है। इस प्रकार, अगर आप ऐसी संपत्तियों को 24 महीने से ज्यादा समय तक रखने के बाद बेचते हैं, तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन का फ़ार्मूला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के समान ही है। यह इस प्रकार है -
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन = प्रतिफल का पूरा मूल्य - (इंप्रूवमेंट की काॅस्ट + एक्वेसिशन की काॅस्ट + ट्रांसफर की काॅस्ट)
कैपिटल गेन टैक्स की दरें क्या हैं?
संपत्ति |
स्थिति | टैक्स की दर |
इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट | एलटीसीजी 1 लाख से ऊपर | सूचीकरण के बिना 10% |
अन्य | 20% | |
सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, इकाइयां या ज़ीरो-कूपन बांड | दोनों में से कम | 20% सूचीकरण के साथ या 10% बिना सूचीकरण के |
अन्य संपत्ति | - | 20% |
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर क्या है?
संपत्ति |
स्थिति | टैक्स की दर |
इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट | प्रतिभूतियों के मामले में, लेनदेन लागू होता है | 15% |
प्रतिभूतियों के मामले में, लेनदेन लागू नहीं होता है | शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स व्यक्ति के इनकम टैक्स रिटर्न में जोड़ा जाता है। व्यक्ति का इनकम स्लैब फ़ाइनल टैक्स निर्धारित करता है | |
अन्य संपत्ति | - | शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स व्यक्ति के इनकम टैक्स रिटर्न में जोड़ा जाता है। व्यक्ति का इनकम स्लैब फ़ाइनल टैक्स निर्धारित करता है |
गेन के दायरे को अधिकतम करने के लिए इंवेस्ट करने से पहले आपको कैपिटल गेन के इन पहलुओं के बारे में अवश्य जानना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मैंने वह घर बेच दिया है जो मैंने 5 साल पहले खरीदा था। ऐसे लेनदेन पर किस प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा?
इस तरह के लेन-देन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में माना जाएगा क्योंकि आपने संपत्ति को 24 महीने से अधिक समय तक अपने पास रखा है। इस प्रकार, लागू टैक्स का कैलकुलेशन उसी हिसाब से किया जाएगा।
भारत में संपत्ति बेचने वाले एनआरआई के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की क्या दर है?
20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (2 वर्ष से ज्यादा के लिए रखी गई संपत्ति) या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (2 वर्ष से कम के लिए रखी गई संपत्ति) के लिए सामान्य स्लैब दरों पर टैक्स लागू होगा। हालांकि, इस टैक्स का कैलकुलेशन ऐसे ट्रांसफर से होने वाले गेन पर किया जाएगा, न कि प्राप्त पूरी रकम पर।