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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

यह क्या है और यह आपकी कैसे मदद कर सकती है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सरकार समर्थित योजनाओं के लिए धन्यवाद, लोगों को आकस्मिक मौत या स्थायी नुकसान के मामले में वित्तीय कवरेज मिल सकता है। अगर आप ऐसी स्कीम में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यहां आपको पीएमएसबीवाई के बारे में सब कुछ जानना होगा।

 

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.4% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया जाता है (1) यह अनिवार्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सही इलाज पाने को चुनौतीपूर्ण बना देता है।

पीएमएसबीवाई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे भारत के 2015 के बजट में घोषित किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय आबादी के एक महत्वपूर्ण भाग के पास सही इंंश्योरेंस कवर नहीं है, इस स्कीम का लक्ष्य पॉलिसीधारक के परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता देना है। 

सोच रहे हैं कि आप इस स्कीम के तहत कितना प्राप्त कर सकते हैं?

खैर, 12 रुपये सालाना की मामूली प्रीमियम राशि से, आप आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये तक का पर्याप्त कवरेज पा सकते हैं। यह योजना आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है, यह जानने के लिए इसमें शामिल सुविधाओं और फ़ायदों को जानें।

पीएमएसबीवाई की विशेषताएं और फ़ायदे

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या पीएमएसबीवाई कवरेज शुरू करने का एकमात्र लक्ष्य स्वास्थ्य आपात स्थिति के मामले में समाज के निम्न-आय वर्ग की मदद करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे चुनना है या नहीं, तो स्कीम में दिए जाने वाले इन फ़ायदो को देखें:

  • पॉलिसी सुविधाओं के मुताबिक, क्लेम की राशि एक इंश्योर्ड व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, और नॉमिनी को इसके सारे लाभ मिलेंगे। 

  • अगर आप अतिरिक्त लायबिलिटी नहीं रखना चाहते हैं तो आप पॉलिसी को बंद कर सकते हैं।

  • ऐसी पॉलिसी से, आपका टैक्स भी बचता है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी और धारा 10(10डी) के तहत, डिडक्टिबल और 1 लाख रुपये तक की इंश्योर्ड राशि पर टैक्स में छूट मिलती है। 

  • पॉलिसी अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी पॉलिसियों की तुलना में बड़ी राशि चार्ज किए बिना पर्याप्त कवरेज देती है। 

  • ऑटो-डेबिट सुविधा यह तय करती है कि हर महीने राशि जमा हो जाए और इसके लिए आपको अतिरिक्त घंटे खर्च नहीं करने पड़े। 

  • यह स्कीम स्थायी विकलांगता जैसे दोनों आंखों की हानि, अंगों की अपरिवर्तनीय हानि, या स्थायी नुकसान के मामले में 2 लाख रुपये तक का आर्थिक कवरेज देती है। और आंशिक विकलांगता के मामले में, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना जोखिम कवरेज के रूप में 1 लाख रुपये तक मिल सकते हैं।

पीएमएसबीवाई योजना के तहत क्या कवर नहीं है?

भले ही यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ज़्यादातर लोगों की मदद करने पर केंद्रित है, लेकिन इसमें मौत के कारण से जुड़े नियमों का एक विशिष्ट सेट भी है। 

उदाहरण के लिए, अगर इंश्योर्ड व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो लाभार्थी क्लेम के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि, हत्या के शिकार इंश्योर्ड व्यक्तियों के लाभार्थी इस योजना से वित्तीय फ़ायदे का क्लेम करने के पात्र हैं।

प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, भूकंप आदि की वजह से होने वाली मौत या विकलांगता भी इस योजना के तहत कवर की जाती है।

पीएमएसबीवाई के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

जैसा कि पहले बताया गया है, अगर परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की आकस्मिक मौत या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो यह योजना वित्तीय कवरेज देती है। सरकार समर्थित स्कीम के इन अचूक फायदों का इस्तेमाल करने के लिए, आपको पीएमएसबीवाई पात्रता मानदंड पता होना चाहिए और यह भी कि क्या आप उन्हें पूरा करते हैं।

यहां देखें:

  • पीएमएसबीवाई आयु सीमा से जुड़े कुछ निर्देश हैं। 18-70 साल की आयु वाले लोग इस विशेष योजना के लिए पात्र होंगे। 

  • आम तौर पर, सभी व्यक्तिगत बैंक खाताधारक (संयुक्त और एकल खाता दोनों) इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, जिनके पास कई बैंकों में कई बैंक खाते हैं, वे केवल एक खाते के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 

  • संयुक्त खाताधारकों के मामले में, दोनों खाताधारकों को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। 

  • भारत से बाहर रहने वाले लोग भी इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं; हालांकि, क्लेम प्रक्रिया के दौरान, सिर्फ़ नॉमिनी को ही भारतीय मुद्रा में पैसे मिलेंगे।

प्रीमियम की रकम क्या है?

हर एक पॉलिसीधारक को सालाना 12 रुपये देने होते हैं, जबकि यह राशि उनके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सके इसलिए सरकार ने इस स्कीम की राशि इतनी मामूली रखी है।

पीएमएसबीवाई के लिए विस्तृत दस्तावेज़ और फ़ॉर्म भरने की प्रक्रिया

भले ही सरकार समर्थित ज़्यादातर स्कीम में आसान दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया होती हैं, फिर भी आपको इस विशेष पहल के तहत फ़ायदा पाने का आवेदन करते समय बुनियादी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। नीचे कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ दिए गए हैं - 

  • पीएमएसबीवाई आवेदन पत्र भरें और चुने गए नॉमिनी के बारे में विस्तृत जानकारी सहित नाम, आधार नंबर, संपर्क विवरण जैसे सभी ज़रूरी विवरण दें। 

  • भले ही आप पहले से ही आवेदन पत्र के साथ अपना आधार विवरण सबमिट कर रहे हैं, पर अगर आपके कार्ड का विवरण आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है तो आपको इसकी एक कॉपी भी देनी होगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नामांकन प्रक्रिया क्या है?

आप एसएमएस और इंटरनेट बैंकिंग दोनों सुविधाओं से इस खास पॉलिसी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि आप पहले वाले से कैसे आवेदन कर सकते हैं: 

  • चरण 1: आप सुविधा को एक्टिवेट करने के लिए बस ऑन-बोर्डिंग संगठन के टोल-फ़्री नंबर पर एक टेक्स्ट भेज सकते हैं। 

  • चरण 2: आपको एक एक्टिवेशन एसएमएस भेजा जाएगा; जवाब में 'पीएमएसबीवाई वाई' टेक्स्ट करें। 

  • चरण 3: आपको पावती स्वीकार करने का एक और मैसेज मिल सकता है, और इस तरह रजिस्ट्रेशन पूरा होता है। 

एसएमएस से पीएमएसबीवाई नामांकन प्रक्रिया के अलावा, आप इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से इसे कुछ सेकंड में पूरा कर सकते है। आपको बस इतना करना है:

  • चरण 1: अपने चुने हुए वित्तीय संस्थान के नेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करें और इंंश्योरेंस विकल्प पर क्लिक करें।

  • चरण 2: वह खाता चुनें जिससे आप पीएमएसबीवाई के प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं।

  • चरण 3: पुष्टि करने से पहले सभी विवरणों की जांच करें और बाद में पुष्टि रसीद डाउनलोड करें। 

इस आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के अलावा, क्लेम निपटाने की प्रक्रिया भी उतनी ही आसान और ग्राहक के अनुकूल है।

पीएमएसबीवाई स्कीम के तहत क्लेम करने की क्या प्रक्रिया है?

अगर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, तो कोई लाभार्थी पीएमएसबीवाई योजना के तहत क्लेम करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है। 

  • चरण 1: सबसे पहले उस इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें जहां से यह पॉलिसी खरीदी गई है।

  • चरण 2: आम तौर पर, इंश्योरेंस कंपनी आपको नाम, अस्पताल का विवरण, संपर्क जानकारी आदि जैसे विवरण देने के लिए क्लेम फ़ॉर्म भरने के लिए कहेगी। फ़ॉर्म जनसुरक्षा वेबसाइट पर भी उपलब्ध है; आप बस इसे डाउनलोड करके भर सकते हैं।

  • चरण 3: फ़ॉर्म के साथ जमा किए जाने वाले ज़रूरी दस्तावेज़ों की लिस्ट देखें। ज़्यादातर मामलों में, इंश्योरेंस कंपनी को या तो मृत्यु प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए होता है।

  • चरण 4: विवरण की पुष्टि करने के बाद, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की राशि को लिंक किए गए बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर देगी और क्लेम का निपटान करेगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) बनाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

सरकार समर्थित इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का समर्थन करना है, खासकर जब परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मौत हो जाती है। हालांकि, उदाहरण के तौर पर कुछ अंतर भी हैं:

सोचे जाने वाले कारक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
स्कीम टाइप यह एक लाइफ़ इंश्योरेंस स्कीम है यह एक दुर्घटना इंश्योरेंस स्कीम है
सालाना प्रीमियम राशि प्रति व्यक्ति 330 रुपए प्रति सदस्य 12 रुपए
कवरेज टाइप पॉलिसीधारक को लाइफ़ इंश्योरेंस कवरेज देता है पॉलिसीधारक को आकस्मिक कवरेज देता है
आयु सीमा 18 से 50 साल के बीच पीएमएसबीवाई आयु सीमा 18 से 70 साल के बीच है
अधिकतम प्रीमियम भुगतान आयु आमतौर पर, यह 50 साल तक है; हालांकि, कुछ मामलों में, इसे 55 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 70 साल तक के व्यक्तियों को प्रीमियम देने की ज़रूरत होती है।
फ़ायदे इस योजना के एकमात्र फ़ायदे में इंश्योर्ड व्यक्ति की मौत होने पर 2 लाख रुपये तक का आर्थिक कवरेज शामिल है। अगर पॉलिसीधारक की दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो नॉमिनी को इस पॉलिसी के तहत 2 लाख रुपये तक का फ़ायदा मिलता है। इसी तरह, अगर कोई इंश्योर्ड व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो योजना के तहत 2 लाख रुपये फ़ायदा मिल सकता है। स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये मिल सकते हैं।

पीएमएसबीवाई से जुड़े बैंकों की लिस्ट

यहां वे सभी बैंक हैं जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े हैं:

  • इलाहाबाद बैंक

  • बैंक ऑफ़ इंडिया

  • बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र

  • एक्सिस बैंक 

  • भारतीय महिला बैंक

  • केनरा बैंक

  • फ़ेडरल बैंक

  • कॉर्पोरेशन बैंक

  • सेंट्रल बैंक

  • देना बैंक

  • एचडीएफ़सी बैंक

  • आईडीबीआई बैंक

  • इंडसइंड बैंक

  • केरल ग्रामीण बैंक

  • कोटक बैंक

  • आईसीआईसीआई बैंक

  • विजया बैंक

  • पंजाब एंड सिंध बैंक

  • पंजाब नेशनल बैंक

  • ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

  • स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद

  • भारतीय स्टेट बैंक

  • यूको बैंक

  • साउथ इंडियन बैंक

  • यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया

  • स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर

  • सिंडिकेट बैंक

  • यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद, भारत अभी भी सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तय करने के लिए संघर्ष कर रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े ज़्यादातर प्रमुख घटक, जैसे उचित पोषण, सुरक्षित पानी, बुनियादी स्वच्छता आदि को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। 

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना योजना जैसी सरकार से संबद्ध इंश्योरेंस स्कीम के आने से लोगों को महत्वपूर्ण नुकसान के बाद ऐसी स्थितियों से निपटने में मदद मिली है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम को रिन्यू कैसे करें?

स्कीम के मानदंडों के मुताबिक, फ़ायदों और कवरेज का इस्तेमाल 1 जून से 31 मई तक सिर्फ़ एक साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। उसके बाद, फ़ायदा लेने के लिए हर साल 31 मई को या उससे पहले पीएमएसबीवाई रिन्यूअल अनिवार्य है। 

ऑटो-डेबिट सुविधा से, प्रीमियम की राशि अपने आप आपके लिंक किए गए बैंक खाते से काट ली जाती है। हालांकि, ऑटो-डेबिट सुविधा सक्षम करने के लिए, स्कीम लेने से पहले आवंटित समय में अपनी ऑटो-डेबिट सहमति दें।

क्या पीएमएसबीवाई स्कीम इलाज या अस्पताल में भर्ती शुल्क के लिए वित्तीय कवरेज देती है?

नहीं। इस विशेष स्कीम के तहत, एकमुश्त फ़ायदा सिर्फ़ आकस्मिक मौत और विकलांगता के मामले में दिया जाएगा।

अगर मैं एक साल बाद स्कीम को बंद कर देता हूं, तो क्या मैं कुछ साल बाद फिर से जुड़ पाऊंगा?

हां, आप किसी भी समय फिर से जुड़ सकते हैं। इसके बारे में कोई प्रतिबंध नहीं हैं।

पॉलिसी प्रमाणपत्र कैसे डाउनलोड करें?

अपने उस बचत खाते वाले बैंक से संपर्क करें जिससे आपने पीएमएसबीवाई स्कीम के लिए नामांकन किया है। आप बैंक के ऑनलाइन पोर्टल से पॉलिसी प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं या उन्हें सीधे आपको मेल करने के लिए कह सकते हैं।

क्या मुझे क्लेम का आवेदन करते समय एफ़आईआर दर्ज करनी होगी?

यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसीधारक के साथ किस प्रकार की दुर्घटना हुई है। उदाहरण के लिए, कार दुर्घटना के मामले में, पुलिस एफ़आईआर दर्ज करानी होगी। दूसरी ओर, अगर कोई पेड़ से गिरकर स्थायी विकलांग हो जाता है तो ऐसे दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि, ऐसे मामलों में अस्पताल के रिकॉर्ड काम आते हैं।

पीएमएसबीवाई कस्टमर केयर नंबर क्या है?

पॉलिसी को एक्टिवेट करने के लिए आप 1800-180-1111/1800-110-001 टोल-फ़्री नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप राज्यवार कस्टमर केयर नंबर ढूंढ रहे हैं, तो जनसुरक्षा की वेबसाइट पर जाएं।