कर्मचारी भविष्य निधि: पात्रता, गणना और फ़ायदे जानें
कर्मचारी भविष्य निधि व्यक्ति के रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने की योजना है। इस योजना में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान देते हैं। ईपीएफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी रिटायरमेंट लाभ योजनाओं में से एक है। इसका विवरण नीचे देखें।
कर्मचारी भविष्य निधि क्या है?
ईपीएस का मतलब कर्मचारी भविष्य निधि होता है। यह एक रिटायरमेंट लाभ योजना है जहां नियोक्ता और कर्मचारी दोनों इस योजना में समान रूप से योगदान करते हैं। दोनों को इस कोष में बेसिक वेतन का लगभग 12% योगदान देना चाहिए।
सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को एकमुश्त रकम और उस पर ब्याज मिलता है।
ईपीएफ कैसे काम करता है?
इस कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों इस कोष में योगदान करते हैं। योगदान बेसिक वेतन का 12% होता है, अगर भुगतान किया जाता है तो महंगाई भत्ते को ध्यान में रखा जाता है।
हालांकि, नियोक्ता का पूरा योगदान ईपीएफ में नहीं जाता है। एक नियोक्ता इस कोष में 12% का लगभग 3.67% योगदान देता है। बाकी 8.33% इस कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है।
ईपीएफ के क्या फ़ायदे होते हैं?
इस कर्मचारी भविष्य निधि में निवेश करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इनकी सूची नीचे दी गई है:
पूंजी में मूल्य वृद्धि
इस भारत ईपीएफ योजना में एक निश्चित ब्याज दर मिलता है। इसके अलावा, ईपीएफ के निष्क्रिय रहने पर भी ब्याज मिलता रहता है।
आपात स्थिति के लिए कोष
अपने मैच्योर होने से पहले निश्चित निकासी नियमों की वजह से ईपीएफ आपातकालीन निधि के तौर पर काम कर सकता है।
रिटायर होने के लिए कोष
लोगों का ईपीएफ में निवेश करने की मुख्य वजह रिटायरमेंट कोष पाना है। यह कोष निवेशकों को सुरक्षा की भावना देता है।
टैक्स बचत योजना
कर्मचारी भविष्य निधि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आती है। इसलिए, इस ईपीएफ योजना से होने वाली कमाई भी टैक्स मुक्त है।
इसलिए, ईपीएफ में योगदान करने के कई फ़ायदे हैं।
ईपीएफ के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
ईपीएफ के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:
- 20 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली किसी भी कंपनी को भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में रजिस्टर होना ज़रूरी होता है।
- 20 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां भी स्वेच्छा से कर्मचारी भविष्य निधि के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं।
- वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी ईपीएफ के लिए पात्र होते हैं।
- इसके अलावा 15,000 रुपए से कम आय वाले सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है।
- हालांकि, 15,000 रुपए से ज़्यादा कमाने वाले कर्मचारी भी ईपीएफ योजना में स्वेच्छा से बने रह सकते हैं।
तो, ये थे ईपीएफ पेंशन के पात्रता के नियम।
2023-24 में ईपीएफ पर ब्याज दर क्या है?
ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के मानदंडों के अनुसार, ईपीएफ ब्याज दर 2023-24 8.15% है। आदेश संख्या INV-11/2/2021-INV/2766 दिनांक 24-07-2023 के अनुसार वर्तमान ईपीएफ ब्याज दर 8.15% तय की गई थी
ईपीएफ पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है?
यहां ईपीएफ ब्याज की गणना करने के बारे में बताया गया है। इस कर्मचारी भविष्य निधि में मासिक योगदान किया जाता है। हालांकि, ब्याज की गणना एक साल के अंत में की जाती है।
8.50% की ब्याज दर को मासिक में बांटा जाता है, और उस राशि का भुगतान कर्मचारी को किया जाता है। इसलिए, मासिक ब्याज 8.50%/12 = 0.7083% होती है।
₹6000 की वर्तमान बैलेंस राशि के लिए हर महीने का ब्याज नीचे दिखाया गया है:
ईपीएफ ब्याज=महीने के लिए चल रही बैलेंस राशि* 0.7083/100%
ऊपर साल 2020-21 के लिए ईपीएफ की गणना की गई थी।
कर्मचारी भविष्य निधि की गणना कैसे करें?
https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/MiscPDFs/ContributionRate.pdf
यहां बताया गया है कि ईपीएफ राशि की गणना कैसे करें।
ईपीएफ योगदान
कर्मचारी का योगदान
कर्मचारी की आय चाहे जितनी भी हो, पीएफ में योगदान बेसिक वेतन का 12% + डीए होता है।
ईपीएफ में कर्मचारी का योगदान =12/100*(बेसिक+डीए)
नियोक्ता का योगदान
पीएफ में नियोक्ता का योगदान इस तरह होता है:
ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान=3.67/100*बेसिक+डीए
कर्मचारी पेंशन योजना में 8.33% जाता है।
ईपीएफ में नियोक्ता के योगदान की क्या कैटेगरी होती हैं?
कैटेगरी | योगदान का प्रतिशत (%) |
---|---|
कर्मचारी भविष्य निधि | 3.67 |
एंप्लॉइ डिपॉज़िट लिंक इंश्योरेंस स्कीम (ईडीएलआईएस) | 0.50 |
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) | 8.33 |
ईडीएलआईएस प्रसाशनिक शुल्क | 0.01 |
ईपीएफ प्रसाशनिक शुल्क | 1.10 |
कर्मचारी भविष्य निधि योगदान का उदाहरण
- मान लीजिए कि एक कर्मचारी हर महीने ₹ 15,000 कमाता है।
- और नीचे दी गई गई गणना के मुताबिक कर्मचारी का योगदान हर महीने ₹1800 है।
- ईपीएफ में कर्मचारी का योगदान=12/100*₹15000=₹1800
- नियोक्ता का योगदान हर महीने ₹ 550 है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
- ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान=3.67/100*₹15000=₹550.5
ईपीएफ के अलग-अलग तरह के ज़रूरी फ़ॉर्म कौन से हैं?
फ़ॉर्म का नाम | योगदान का प्रतिशत (%) |
---|---|
फ़ॉर्म 2 | नॉमिनी डिक्लेयर करने के लिए |
फ़ॉर्म 5 | ईपीएस और ईपीएफ के लिए रजिस्टर करने के लिए |
फ़ॉर्म 5 आईएफ | ईडीएलआई योजना का क्लेम पाने के लिए इस फ़ॉर्म को भरें। |
फ़ॉर्म 10सी | निकासी फ़ायदे और योजना प्रमाणन पाने के लिए यह फ़ॉर्म ज़रूरी होता है। |
फ़ॉर्म 10डी | इस फ़ॉर्म से मासिक पेंशन निकाल सकते हैं |
फ़ॉर्म 11 | यह ईपीएफ खाता ट्रांसफर के लिए होता है |
फ़ॉर्म 14 | एलआईसी खरीदने के लिए इस फ़ॉर्म की ज़रूरत पड़ती है |
फ़ॉर्म 15जी | यह फ़ॉर्म ब्याज पर टैक्स बचत के फ़ायदे लेने के लिए ज़रूरी होता है |
फ़ॉर्म 19 | फ़ॉर्म 19 की ज़रूरत कर्मचारी भविष्य निधि के निपटारे के लिए होती है |
फ़ॉर्म 20 | पॉलिसीधारक की मौत हो जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि के निपटारे के लिए इस फ़ॉर्म की ज़रूरत होती है। |
फ़ॉर्म 31 | यह फ़ॉर्म ईपीएफ निकासी के लिए ज़रूरी होता है। |
ईपीएफ टैक्स नियम क्या हैं?
ईपीएफ एक ईईई टैक्स नियम है। इसलिए, यह ईपीएफ निकासी टैक्स से मुक्त है। इसके अलावा, इससे मिला योगदान और ब्याज भी टैक्स मुक्त हैं। हालांकि, ऐसे कुछ मामले होता हैं जहां ईपीएफ टैक्स योग्य है। ये हैं:
- अगर किसी वित्तीय वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो यह टैक्स योग्य होता है। एक कर्मचारी ₹7.5 लाख से ज़्यादा की राशि पर टैक्स देने के लिए उत्तरदाई होता है।
- अगर किसी वित्तीय वर्ष में कर्मचारी की ओर से ईपीएफ खाते में अतिरिक्त योगदान ₹2.5 लाख से ज़्यादा होता है, तो इस अतिरिक्त राशि पर अर्जित ब्याज टैक्स योग्य होता है।
- अगर सरकारी कर्मचारियों के मामले में ईपीएफ खाते में कोई नियोक्ता योगदान नहीं है, तो ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए तक टैक्स मुक्त होगा।
- निष्क्रिय ईपीएफ खातों पर मिले ब्याज कर्मचारियों के पास जाने पर टैक्स योग्य होता है।
- कर्मचारी भविष्य निधि खाते से निकासी 5 साल से कम सर्विस के दौरान होने के अलावा टैक्स मुक्त होती है। और अगर कोई निकासी राशि ₹50,000 से ज़्यादा है, तो 10% की दर से टीडीएस लागू होता है। हालांकि, किसी कर्मचारी के खराब स्वास्थ्य, किसी व्यवसाय को बंद करने या व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर की अन्य घटनाओं में निकासी में छूट दी जा सकती है।
ईपीएफ से कैसे संपर्क करें?
- नियोक्ता अपने सवाल employerfeedback@epfindia.gov.in पर भेज सकते हैं।
- कर्मचारी अपने सवाल employeefeedback@epfindia.gov.in पर भेज सकते हैं।
- इसके अलावा, आप टोल-फ़्री ईपीएफओ संपर्क नंबर 1800118005 पर भी कॉल कर सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि से संपर्क करने के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं:
अंत में, कर्मचारी भविष्य निधि रिटायर होने के लिए बचत करने का एक अच्छा निवेश का साधन है। तिहरी छूट मिलने का मतलब है कि निकासी राशि, ब्याज और योगदान तीनों टैक्स से मुक्त हैं। इसलिए, यह वेतनभोगी व्यक्तियों के बीच लोकप्रिय है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ईपीएफ में योगदान की कोई ऊपरी सीमा होती है?
कर्मचारी और नियोक्ता दोनों बेसिक वेतन का लगभग 12% योगदान करते हैं, जो कि ऊपरी सीमा है। लेकिन, अगर आप वीपीएफ में योगदान करते हैं तो आप पीएफ खाते में और राशि जोड़ सकते हैं।
क्या कोई कर्मचारी ईपीएफ में 12% से ज़्यादा योगदान कर सकता है?
हां, अगर कर्मचारी वीपीएफ या स्वैच्छिक भविष्य निधि का विकल्प चुनते हैं, तो वे ईपीएफ में 12% से ज़्यादा का योगदान कर सकते हैं।
ईपीएफ के लिए बेसिक वेतन क्या होता है?
ईपीएफ लागू होने के लिए व्यक्ति को एक महीने में ₹15,000 से कम के बेसिक वेतन की ज़रूरी होता है।